
सिंदुरिया स्थित हरिकृपा फिलिंग स्टेशन का मामला
महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। जिले के सिंदुरिया स्थित मे. हरिकृपा फिलिंग स्टेशन पर जिला प्रशासन द्वारा 13 मई 2025 को जारी निलम्बन आदेश के बावजूद पेट्रोल पंप का संचालन बदस्तूर जारी है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना दर्शाती है, बल्कि संबंधित अधिकारियों की कार्य शैली पर भी सवाल खड़ा करती है। प्राप्त समाचार अनुसार अनिल कुमार पुत्र चन्द्र बली द्वारा जिलाधिकारी को दी गई शिकायत पर जांच में यह तथ्य सामने आया था कि हरिकृपा फिलिंग स्टेशन का निर्माण ग्राम सिंदुरिया की खसरा संख्या 727 एवं 726 की भूमि पर किया गया है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल खसरा संख्या 727 के लिए ही निर्गत किया गया था। इस प्रकार पंप स्वामी द्वारा शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिना वैध अनुमति के अतिरिक्त भूमि पर निर्माण कर व्यवसाय किया गया। जांच अधिकारी की आख्या के अनुसार यह उल्लंघन न केवल पेट्रोलियम नियमावली 2002 बल्कि उत्तर प्रदेश हाईस्पीड डीजल ऑयल एवं लाइट डीजल ऑयल नियंत्रण आदेश 1980 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। इसी आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पंप का डीजल विक्रय एवं भण्डारण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया।इसके बावजूद, स्थानीय सूत्रों की मानें तो पंप पर पेट्रोल- डीजल की बिक्री सामान्य रूप से जारी है। न तो कोई सीलिंग की कार्यवाही की गई है और न ही पंप मालिक द्वारा किसी प्रकार का संचालन रोकने का संकेत मिला है। इस बात से विभागीय अधिकारियों पर सवाल खड़ा हो रहा है।
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