Thursday, December 25, 2025
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न्यायाधीश ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण

दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)
को उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया देवेन्द्र सिंह के अध्यक्षता में, जिला कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जनपद न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436(क) दं0प्र0सं0 से आच्छादित हैं तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं, तथा ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु जमानतदार के अभाव में कारागार में निरूद्व है व ऐसे विचाराधीन बंदियों जिनके विरूद्ध अधिकत्तम 07 वर्ष के दण्डादेश संबंधित अपराधिक विचारण लम्बित हैं और वे कारागार में निरूद्ध हैं, से संबंधित मामलों में अधीक्षक जिला कारागार देवरिया को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया, जनपद न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार कारागार के बैरकों, पाकशाला व चिकित्सालय का निरीक्षण कर बन्दियों के भोजन, साफ-सफाई, चिकित्सा, सुरक्षा तथा उनको दी जाने वाली विधिक सहायता आदि के बारें में जानकारी ली। उन्होने बन्दियों को न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुविधाए देने हेतु निर्देशित किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव मनोज कुमार तिवारी द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं को सुना गया जिसमें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने महिला कैदियों के साथ रह रहें उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने हेतु निर्देशित किया गया। जेल में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुये जेल के बंदियों को विधिक सहायता, स्वच्छता पर जोर देते हुये कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त बंदियों के विधिक सहायता/विधिक साक्षरता प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर हैं।
निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से, जिला कारागार अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, जेलर राजकुमार वर्मा, डिप्टी जेलर वंदना त्रिपाठी, मोतीलाल वर्मा, न्यायालय कर्मी व जेल वार्डन उपस्थित रहें।

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