November 22, 2024

राष्ट्र की परम्परा

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उर्वरक बिक्री केन्द्रों का औचक निरीक्षण

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा मेहदावल तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरक बिक्री केंद्रों पर औचक छापा की कार्रवाई करते हुए उर्वरक नमूना ग्रहण किया गया।
उप जिलाधिकारी मेंहदावल योगेश्वर सिंह एवं जिला कृषि अधिकारी पी.सी. विश्वकर्मा की संयुक्त टीम के द्वारा साधन सहकारी समिति नंदौर, साधन सहकारी समिति गनवरिया, उपाध्याय फर्टिलाइजर सांथा, मनीष ट्रेडर लोहरसन, महातम राय खाद भंडार बेलहर कला, आई.एफ.एफ.डी.सी. राजघाट बेलहर कला, आई.एफ.एफ.डी.सी. भटौली एवं चौधरी एजेंसी भटौली पर औचक निरीक्षण करते हुए डी.ए.पी. का एक एवं सिंगल सुपर फास्फेट के तीन नमूना संग्रहित किया गया। निरीक्षण के दौरान उपाध्याय फर्टिलाइजर को स्टॉक का रखरखाव ठीक नहीं पाये जाने पर चेतावनी पत्र निर्गत किया गया।
औचक निरीक्षण एवं छापामारी के क्रम में धनघटा तहसील क्षेत्र में उप जिलाधिकारी धनघटा डा. रविंद्र कुमार एवं उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी शशांक की संयुक्त टीम ने 7 दुकानों का औचक निरीक्षण करते हुए डी.ए.पी. के तीन एवं एन.पी.के.एस. के दो नमूने संग्रहित किए, इस टीम के द्वारा सर्वप्रथम इफको ई-बाजार का निरीक्षण करते हुए स्टॉक एवं बिक्री का मिलान किया गयाl इसके उपरांत सुधीर खाद भंडार, आई.एफ.एफ.डी.सी. धनघटा इत्यादि का निरीक्षण किया गयाl
इसी क्रम में खलीलाबाद तहसील क्षेत्र अंतर्गत उप कृषि निदेशक लोकेंद्र सिंह एवं उप जिलाधिकारी अजय त्रिपाठी की संयुक्त टीम के द्वारा सात दुकानों पर छापा की कार्रवाई करते हुए यूरिया का एक, एम.ओ.पी. का एक, डी.ए.पी. के दो एवं एस.एस.पी. के एक उर्वरक नमूना संग्रहित किया गया। इस प्रकार जनपद में छापे के दौरान कुल 14 नमूने लेते हुए सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि उर्वरक क्रय करने वाले किसानों को उर्वरक क्रय की पी.ओ.एस. मशीन से निकली रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए एवं जिस उर्वरक विक्रेता के द्वारा उर्वरक के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाएगा अथवा किसान को उर्वरक क्रय की रसीद नहीं दी जाएगी उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में औचक निरीक्षक की कार्यवाही नियमित रूप से चलती रहेगी। अतः समस्त उर्वरक विक्रेता नियमानुसार उर्वरक बिक्री का कार्य करें।