कार्य की अनुमति एजीएम में भी नहीं
गाजियाबाद(राष्ट्र की परम्परा)
जयपुरिया सन रायज ग्रीन सोसायटी के आर.डब्लू.ए. ने स्थानीय निवासियों को एक नोटिस जारी कर अवगत कराया कि सोसायटी के बेसमेंट थ्री में लिफ्ट/एक्सीलेटर लगायी जाएगी, जिसके मद में सोसायटी के निवासियों पर प्रति फ्लैट में शुल्क निर्धारण भी स्वतः कर दिया गया जोकि उनके द्वारा जमा कराये गए फंड से काटे जाएंगे। उपरोक्त नोटिस में रेजिडेंट को बताया गया कि सोसायटी में लिफ्ट लगाए जाने की सूचना जीडीए व उपजिला अधिकारी कार्यलय में दे दी गयी है। सूचना देने मात्र से ही इतना बड़ा निर्णय लिए जाने पर स्थानीय निवासियों ने जीडीए में सम्पर्क किया जिसकी जानकारी आर.डब्लू.ए. को होने पर बोर्ड ने रविवार को एक मीटिंग आयोजित की जिसमें निवासी बोर्ड से सवाल कर सकते थे, निवासियो द्वारा लिफ्ट लगाए जाने पर जीडीए जिला प्रशासन व अन्य संबंधित विभागों से मिलने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र को निवासियों संग साझा करने की मांग की जिसे बोर्ड ने सिरे से नकार दिया, इतना ही नही ज़ब निवासियों ने उस पत्र को साझा करने के लिए कहा जोकि बोर्ड ने जीडीए व उप जिला अधिकारी कार्यलय में दिया है तो, बोर्ड सदस्यों ने उसे भी दिखाने से न केवल मना कर दिया बल्कि कहा की सोसायटी बोर्ड द्वारा बनाये गए नियमों के तहत ही चलेगा जिसके तहत लिफ्ट के लिए निर्धारित किया गया। शुल्क जमा कराना ही होगा यदि कोई निवासी किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करने में आनाकानी करता है तो उसे डिफ़ालटर घोषित करके सोसायटी में मिलने वाली सुविधाओं से उसे वँचित रखा जायेगा। बोर्ड के एक तरफा निर्णय से सोसायटी निवासियों में दहशत का माहौल है। इसी संदर्भ में जब एओए के निवासियों ने साक्ष्य रूप में एजीएम की वीडियो रिकॉर्डिंग साझा करने की लिखित मांग करी, उसको भी छिपाया जा रहा है।
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