मऊ ( राष्ट्र की परम्परा ) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए संचालित “ओ’ लेवल एवं सी०सी०सी० कम्प्यूटर प्रशिक्षण नियमावली-2017 के द्वारा “ओ’ लेवल / सी०सी०सी० कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना में संशोधन करते हुए पात्रता की शर्त निम्नानुसार निहित की गयी है-
इस योजना के अनतर्गत रू0 1.00 लाख वार्षिक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों में समान रूप से आय सीमा में आने वाले व्यक्तियों को “ओ” लेवल / सी०सी०सी० कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनुमन्य होगा।
कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए (10+2) इण्टरमीडिएट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक है।
प्रशिक्षणार्थी की अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रशिक्षणार्थी बेरोजगार हो तथा किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न ले रहा हो।
प्रशिक्षणार्थी/आवेदक को जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में “ओ’ लेवल / सी०सी०सी० कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र० की वेबसाइट http://www.obccomputertraining.upsdc.gov.in पर समय सारणी के अनुसार आवेदन 14 जून, 2025 से 14 जुलाई, 2025 तक किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त आवेदन पत्र की प्रति प्रिण्ट आउट प्राप्त कर समस्त अभिलेखों / विवरणों (आय/जाति/निवास/ आधार व समस्त शैक्षिक अभिलेख) को संलग्न करते हुए उसकी हार्डकापी कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मऊ में दिनांक 14 जुलाई, 2025 को सांय 05:00 बजे तक जमा किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, से सम्पर्क करें।
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