प्रभावी पैरवी के बाद एएसजे/एफटीसी कोर्ट प्रथम ने सुनाया फैसला, 10 हजार रुपये अर्थदंड भी

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला थाना भाटपाररानी में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 128/2017 से संबंधित है। प्रकरण में धारा 498ए, 304बी, 120बी भारतीय दंड संहिता तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में मलहचक निवासी योगेन्द्र यादव पुत्र स्व. मनबोध यादव अभियुक्त था।पुलिस के अनुसार, “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप एएसजे/एफटीसी कोर्ट नंबर-प्रथम, देवरिया ने 25 सितंबर 2026 को अभियुक्त योगेन्द्र यादव को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।पुलिस ने बताया कि मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्रीधर तिवारी, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी नीरज कुमार चौधरी, थाना भाटपाररानी के पैरवीकार आरक्षी विजय कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा।