Thursday, April 23, 2026
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बन्दियों के विधिक अधिकारों का ना हो हनन-अपर जिला जज

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)
शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया देवेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी द्वारा जिला कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया गया। सचिव/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी द्वारा जिला कारागार देवरिया में निरूद्व बन्दी दीपक तिवारी को उसके विधिक अधिकार व उच्च न्यायालय द्वारा उसके सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों से अवगत करा कर, उस पर
विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिया गया। सचिव द्वारा ऐसे विचाराधीन बंदियों जिनके विरूद्ध अधिकत्तम 07 वर्ष के दण्डादेश संबंधित अपराधिक विचारण लम्बित हैं और वे कारागार में निरूद्ध हैं, से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया तथा जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं को सुना गया। जिसमें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने महिला कैदियों के साथ रह रहें उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने हेतु निर्देशित किया गया। जेल में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुये जेल के बंदियों को विधिक सहायता, स्वच्छता पर जोर देते हुये कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त बंदियों के विधिक सहायता/विधिक साक्षरता प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर हैं।
इस निरीक्षण में मुख्य रूप से जिला कारागार अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, डिप्टी जेलर मोतीलाल वर्मा व जेल वार्डन उपस्थित रहे।

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