Friday, March 6, 2026
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गुण्डा एक्ट के तहत 13 अपराधी हुए जिला बदर

04 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 13 अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाही करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है, इसके अलावा 04 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना मोतीपुर अन्तर्गत ग्राम लोधन पैरूवा निवासी बुधई पुत्र सोहनलाल व गड़ेरियनपुरवा दाखिला सोमईगौढ़ी निवासी छत्ऱपाल पुत्र कन्हई, थाना कोतवाली देहात के नगरौर निवासी ननका उर्फ जीवा पुत्र ज़हीरूद्दीन, थाना रूपईडीहा के मुस्लिम बाग निवासी अकील अहमद पुत्र पप्पू, थाना रिसिया के बहराम पुरवा दाखिला बलभद्दर पुर निवासी छोटकऊ पुत्र बब्बन, थाना दरगाह शरीफ के नौरैय्या गल्लामण्डी निवासी दिलदार पुत्र बकरीदी, थाना रानीपुर के गौड़रिया निवासी पंकज पुत्र मेवालाल व सुखनदिया निवासी लल्लू पुत्र राम प्रताप उर्फ प्रताप, थाना कैसरगंज के मीरपुर कस्बा निवासी लाड़ले पुत्र निहाल व पवना निवासी सूरज कुमार पुत्र मुन्ना व थाना कोतवाली नानपारा के ग्राम बरईपारा निवासी सैफुद्दीन पुत्र भोंदू, अब्दुल रहमान पुत्र मुन्सरिफ तथा हिन्दा उर्फ अली हुसैन पुत्र इकबाल उर्फ ढोढे को 06 माह के जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना पयागपुर के ग्राम नव्वन परसौली दाखिला त्रिकोलिया निवासी सुशील कुमार उर्फ बड़कऊ पुत्र मुन्नालाल व कल्हवापुर दाखिला पैड़ा निवासी वेद प्रकाश पुत्र राम बदल, थाना रामगांव के आधी पुरवा दाखिला नेवादा निवासी अखिलेश पुत्र ननकू तथा थाना मटेरा के दर्शपुरवा दा. रघुनाथपुर निवासी राम निवास पुत्र रामफल को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है की अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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