सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान-साहिल दोषी

मेरठ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी करार दिया। ‘ब्लू ड्रम केस’ के नाम से चर्चित इस मामले में दोष सिद्ध होने के बाद अब अदालत अगली सुनवाई में दोनों को दी जाने वाली सजा तय करेगी। फिलहाल कोर्ट ने सजा के मुद्दे पर दोनों दोषियों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
जिला जज अरविंद मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुनाया। अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद सजा निर्धारित करने से पहले दोनों आरोपियों को यह बताने का अवसर दिया कि उनके खिलाफ तय अपराध में उन्हें कम सजा क्यों दी जानी चाहिए। इसके बाद अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनकर अदालत सजा की अवधि पर निर्णय करेगी।
फैसला सुनाते हुए अदालत ने अपराध की गंभीरता पर कड़ी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा, “सभ्य समाज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।” अदालत की टिप्पणी के बाद मामले की गंभीरता एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
दोष सिद्ध होने के बावजूद अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मुस्कान और साहिल को कितनी सजा मिलेगी। अदालत की अगली सुनवाई में सजा के प्रावधानों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा। इसी के बाद अंतिम सजा का ऐलान होने की उम्मीद है।
सजा सुनाने के लिए 15 दिन का समय दिए जाने से सौरभ राजपूत के परिजन नाराज हैं। परिजनों का कहना है कि वे आरोपियों के लिए फांसी की सजा चाहते हैं और इससे कम सजा उन्हें मंजूर नहीं होगी। हालांकि, दोष सिद्ध होने के बाद सजा से पहले दोषी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसी प्रक्रिया के तहत अदालत ने दोनों को अपनी बात रखने के लिए समय दिया है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुस्कान और साहिल की सजा पर फैसला करेगी। सौरभ के परिजनों के साथ ही इस चर्चित हत्याकांड पर नजर रखने वाले लोगों की निगाहें अब अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।