कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
सहायक श्रम आयुक्त विजय प्रताप यादव ने बताया कि, जिलाधिकारी कुशीनगर द्वारा 23 नवम्बर के आहूत 37 बिन्दु की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए कि, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के पात्र निर्माण श्रमिकों का पंजीयन एवं पूर्व के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनकी अद्यतन अवधि के लिए नवीनीकरण कराया जाए।
उक्त निर्देश के क्रम में सहायक श्रमायुक्त ने श्रमिक बंधुओं से अपील करते हुए बताया कि,अपने पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष उपरान्त की अवधि के भीतर ही अपना नवीनीकरण अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्रों या UPBOCW की वेबसाइट से स्वयं करावें साथ ही जनपद के समस्त मनरेगा श्रमिकों जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक हो उनको, उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत दो फोटो, आधारकार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्माण श्रमिक के रूपमें गत 12 महीनों में 90 दिनों तक का कार्य करने का प्रमाण-पत्र के साथ, अपना पंजीकरण कराकर बोर्ड द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, अन्त्येष्टि सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना एवं शौचालय सहायता योजना इत्यादि लाभकारी योजनाओं के लिए अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र से ऑनलाइन आवेदन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।
सहायक श्रममयुक्त ने बताया कि, श्रमिक पंजीयन शुल्क एवं अंशदान हेतु विलम्ब शुल्क या शास्ति के रूप में संदेय धनराशि में पंजीकरण की धनराशि रूपये- 20/- एक बार एवं अंशदान की धनराशि रूपये- 20 /- प्रत्येक वर्ष की दर से (अधिकतम तीन वर्षों तक) देय होगी। उन्होनें बताया कि श्रमिक बंधु अधिक जानकारी के लिए श्रम कार्यालय पडरौना, कसया एवं हाटा से सम्पर्क कर सकते हैं।
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