लखीमपुर खीरी (राष्ट्र की परम्परा) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के सिंगाही क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी 65 वर्षीय खलील के खिलाफ प्रशासन ने अवैध कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर बने उसके कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
प्रशासन के अनुसार, राजस्व जांच में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद ढांचा पूरी तरह मलबे में बदल गया।
अपराध से अलग है बुलडोजर कार्रवाई
लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि बुधवार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई का बच्ची से जुड़े आपराधिक मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि आरोपी खलील को रविवार रात गिरफ्तार किया जा चुका है। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
डीएम के मुताबिक, सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में आरोपी के खिलाफ पहले से राजस्व कार्रवाई चल रही थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 67 के तहत 15 जुलाई 2024 को कब्जा हटाने का आदेश जारी किया गया था। प्रशासन का कहना है कि आदेश के खिलाफ आरोपी की ओर से कोई अपील नहीं की गई।
कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद 18 अगस्त को अंतिम नोटिस जारी किया गया। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर बुधवार को पुलिस बल की मौजूदगी में ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
बच्ची के साथ वारदात के बाद इलाके में आक्रोश
पुलिस के अनुसार, रविवार को घर के बाहर खेल रही चार वर्षीय बच्ची को आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोप है कि इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया था। अब उसकी स्थिति में सुधार की जानकारी सामने आई है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।