November 4, 2024

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सोशल साइट फेसबुक पर की गयी कथित अभद्र एवं अपमान जनक टिप्पणी पर मनियर थाने में मुकदमा दर्ज

बलिया(राष्ट्र की परम्पर)

मनियर थानांतर्गत कोटवा गांव की निवासिनी महिला की तहरीर पर पुलिस ने सुसंगत धाराओंके तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार कोटवा निवासी कृष्ण मिश्र पत्नी ओमप्रकाश मिश्र ने मनियर थाने में दी गई अपने तहरीर में कहा है कि प्रार्थीनी वर्तमान में मैं तिखमपुर बलिया में अपने मकान में रहती है ।उसका विवाद कोटवां निवासी उमाकांत मिश्र पुत्र स्वर्गीय रामसूरत मिश्र, दीपक मिश्र, धीरज मिश्र पुत्रगण स्वर्गीय हरिशंकर मिश्र, राहुल मिश्र, शालिनी मिश्रा पुत्र राजेश्वर मिश्र, दीक्षा मिश्रा (रानी), अंतिमा मिश्रा, निर्मला मिश्रा पत्नी स्वर्गीय अक्षय कुमार मिश्र से चल रहा है। जिसके बावत उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 184/24 धारा 115 (2), 352,351 (2) एवं मुकदमा अपराध संख्या 200/24 धारा 115(2), 352, 351(3), 333, 3(5) BNS विचाराधीन है।जिसकी विवेचना थाना मनियर की पुलिस कर रही है।इस बीच दिनाँक 30 सितम्बर 2024 से सोशल साइट फेसबुक पर कनिष्क मिश्र पुत्र शिवसागर मिश्र, नीलेश मिश्रा पुत्र धुपदेव मिश्रा ग्राम-कोटवा मनियर, एवं मिथिलेश उपाध्याय की फेसबुक आईडी से एवं न्यूज पोर्टल पूर्वान्चल प्रेस पर मनीष मिश्र द्वारा न्यूज पोर्टल पर मेरे विरुद्ध अपमानजनक चारित्रिक टिप्पणी की गयी है।जिससे मैं मानसिक रूप से व सामाजिक रूप से आहत हूँ। इससे मेरी जान भी जा सकती है, जो अभद्र टिप्पणी मेरे विरुद्ध की गयी है वह प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।कृष्णा मिश्रा की तहरीर पर आरोपियों पर धारा 79 बी एन एस व सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 200 67 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी मनियर रत्नेश कुमार दूबे ने कहा कि मामले की विवेचना चल रही है।