October 9, 2024

राष्ट्र की परम्परा

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कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की सुनवाई हेतु स्थानीय परिवाद समिति गठित

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चन्द्र ने बताया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को प्रतिषेध करने हेतु “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013” के अन्तर्गत स्थानीय परिवाद समिति के गठन का अनुमोदन किया गया थाl जिसमें साधना रंजन, आशा इक किरण, गोला बाजार, संत कबीर नगर स्थानीय परिवाद समिति में अध्यक्ष पद पर नामित हैं। उन्होंने बताया कि समिति की सदस्य डॉ. श्वेता त्रिपाठी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, संत कबीर नगर का स्थानान्तरण होने के कारण सदस्य का पद रिक्त हो गया था। “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अध्याय-3 के प्रस्तर संख्या-7 में विहित प्राविधानों के अनुसार तात्कालिक प्रभाव से स्थानीय परिवाद समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि पुनर्गठित समिति में साधना रंजन, अध्यक्ष आशा इक किरण फाऊंडेशन को अध्यक्ष नामित किया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी गरिमा पांडेय, अभियोजन अधिकारी विनय कुमार पांडेय एवं स्वयं सहायता समूह से पूर्णिमा देवी को सदस्य नामित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र पुनर्गठित समिति के सदस्य सचिव होंगे।
उपरोक्त स्थानीय परिवाद समिति महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य करेगी तथा जिलाधिकारी को मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायेगी। समिति का अधिकारिता क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद संत कबीर नगर होगा। अधिनियम की धारा-6(2) के अन्तर्गत तहसील क्षेत्र, ब्लॉक, शहरी क्षेत्र से परिवाद ग्रहण करने के लिए और 07 दिन की अवधि के भीतर उसको स्थानीय परिवाद समिति को प्रेषित करने हेतु जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत जनपद-संत कबीर नगर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनी तैनाती के दिनांक से अधिकतम 03 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अध्यक्ष या किसी सदस्य के द्वारा पद त्याग करने या स्थानान्तरण की दशा में पद को रिक्त मानकर उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति की तैनाती की जायेगी। समिति का कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर खलीलाबाद में स्थित होगा।