बहराइच/उत्तर प्रदेश (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सोमवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी 10 अवैध छोटी मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई करीब 24 साल पुराने आदेश के अनुपालन में की गई है।

जिला प्रशासन के अनुसार, मेडिकल कॉलेज से सटे रसूल शाह बासवाड़ी अस्ताना में पहले केवल दो मजारें थीं, जो वक्फ बोर्ड में विधिवत दर्ज हैं। बाद में देखरेख करने वाले लोगों द्वारा करीब 10 अन्य छोटी मजारें स्थापित कर दी गईं, जिन्हें वर्ष 2002 में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था।

अपीलें खारिज, आदेश बरकरार

अवैध मजारों को लेकर संबंधित कमेटी ने पहले जिलाधिकारी, फिर मंडलायुक्त के यहां अपील की, लेकिन

• 2004 में जिलाधिकारी
• और 2019 में मंडलायुक्त
दोनों ने नगर मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराया। इसके बाद भी अवैध मजारें नहीं हटाई गईं।

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नोटिस के बाद हुई कार्रवाई

नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने बताया कि 10 जनवरी 2026 को संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर 17 जनवरी तक मजारें हटाने का समय दिया गया था। तय समय सीमा के बाद भी मजारें नहीं हटाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर इन्हें ध्वस्त कर दिया गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि

• वक्फ बोर्ड में दर्ज दो वैध मजारों को नहीं छुआ गया,

• जबकि अन्य 10 अवैध मजारों को हटाया गया है।
प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी आदेशों और सुरक्षा व्यवस्था के तहत की गई।

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