बलिया(राष्ट्र की परम्परा)
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के आदेशानुसार आगामी 13 सितम्बर (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद की सभी तहसीलों में बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से जुड़े वाद, दीवानी वाद, उत्तराधिकार, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, चेक बाउंस, जनोपयोगी सेवाओं, वाणिज्य कर, राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, चालानी वाद तथा शमनीय प्रकृति के आपराधिक वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।
इसके अतिरिक्त बैंक से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निपटारा इसी दिन संभव होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव हरीश कुमार ने जनसामान्य से अपील की है कि वे इस सस्ते व सुलभ न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठाकर अपने अथवा परिचितों के विवादों का समाधान कराएं।
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