दहेज हत्या पर अदालत का सख्त फैसला, दो दोषियों को उम्रकैद

दहेज हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 17-17 हजार रुपये का जुर्माना


देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। दहेज हत्या के एक मामले में देवरिया की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद सामने आया है।
मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 203/2021 में रितेश मध्देशिया पुत्र मदन और देवंती पत्नी मदन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी तथा दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-1, देवरिया के न्यायालय में हुई। पुलिस की मॉनिटरिंग और अभियोजन पक्ष की लगातार पैरवी के बाद अदालत ने 9 सितंबर 2026 को दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 17-17 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार मुकदमे की पैरवी में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्रीधर तिवारी, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल नीरज कुमार चौधारी, महिला कांस्टेबल स्वाती सिंह, तरकुलवा थाने के पैरवीकार आरक्षी अजय यादव और मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह की भूमिका रही।
पुलिस ने इस निर्णय को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी अभियोजन पैरवी का परिणाम बताया है।

Editor CP pandey

Recent Posts

शादी तय हो गई? तो मंगेतर से ये 6 बातें जरूर पूछें, बाद में पछताने से बेहतर है पहले समझदारी!

शादी से पहले सिर्फ प्यार नहीं, इन 6 मुद्दों पर सहमति भी है जरूरी लेखक:…

5 hours ago

नाइजीरिया में बंदूकधारियों का कहर: 62 मौतें, 52 घायल; लापता लोगों की तलाश जारी

✍️ नाइजीरिया (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी हिस्से में बंदूकधारियों ने…

5 hours ago

तमिलनाडु की जेल में सुरक्षा का बड़ा खेल!

मिर्गी का नाटक कर कैदियों ने किया हमला, 17 फरार; 13 गिरफ्तार, 9 जेल अधिकारी…

5 hours ago