Saturday, November 22, 2025
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निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 22 जून तक

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ला ने बताया है कि जनपद संत कबीर नगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह जून 2023 में वितरण कार्य दिनांक 13.06.2023 से प्रारम्भ होगा, जो दिनांक 22.06.2023 तक चलेगा।
उपरोक्त वितरण में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 निःशुल्क खाद्यान्न प्रति कार्ड (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्राο चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा गेहूं व 03 किग्रा चावल) की मात्रानुसार निःशुल्क वितरित कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को त्रैमास अप्रैल 2023 से जून, 20023 के सापेक्ष 03 किलो ग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रू० प्रति किग्रा० की दर से रू0 54 में वितरण कराया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक की सीमा तक उपलब्ध रहेगी। अन्त्योदय कार्डधारको को चीनी के सम्बन्ध में पोटेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नही होगी, लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेगे। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उददेश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2023 से आगामी एक वर्ष तक निशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार दिनांक 13.062023 से 22.062023 तक की अवधि मे एन०एफ०एस०ए० के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जायेगा।

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