मऊ ( राष्ट्र की परम्परा ) प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी देवी प्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि माह अगस्त, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 20 जुलाई 2025 से 10 अगस्त 2025 के मध्य कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि माह अगस्त 2025 के सापेक्ष होने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं तथा 21 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (35 किग्रा०) खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों / लाभार्थियों को 2.0 किग्रा० गेहूं एवं 3.0 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (कुल 05 किग्रा०) खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क कराया जायेगा। समस्त संबंधित उचित दर विक्रेतागण अपने-अपने दुकान के उक्त आशय की सूचना, सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे। जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी उक्त दिवस पर अपने उचित दर विक्रेता के यहां से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।
नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण 20 जुलाई से 10 अगस्त तक
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