अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा असफल
आगरा(राष्ट्र की परम्परा)l जिला एवं सत्र न्यायालय दीवानी कचहरी में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) के विशेष सत्र परीक्षण संख्या-136/2021में आरोपित के अधिवक्ता के द्वारा मजबूती एवं गंभीरता के साथ रखें गए तर्कों को सुनने के उपरांत, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा तथा न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने योग्य मानते हुए अपने एक आदेश में कल आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया।
इस सन्दर्भ में आरोपित के विद्वान अधिवक्ता अरविन्द कुमार पुष्कर ने न्यायालय के आदेशानुसार बताया कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) आगरा ने दोनों पक्षो को सुनने के उपरांत न्यायहित में अपने एक आदेश में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिभान उर्फ हरिशंकर पुत्र अरविन्द, थाना बाह, मु०अ०सं० 173/2021 धारा 366, 376, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(2) (V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अंतर्गत आरोपी हरिभान को दोषमुक्त कर दिया।
पुष्कर ने आगे बताया, इस मुकदमे में हरिभान उर्फ हरिशंकर के विरुद्ध जो आरोप लगाए वो न्यायालय में युक्ति युक्त संधेय से परे सिद्ध नहीं हुऐ और अभियोजन आरोपों को साबित करने में असफल रहा। इस आधार पर न्यायहित में न्यायालय ने आरोपित को समस्त आरोपों को खारिज कर मुकदमे में आरोपित को दोषमुक्त कर दिया।
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