07 नवम्बर तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं दावे व आपत्ति
बहराइच (राष्ट्र की परम्परा) अपर जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न.नि.) मनोज ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समस्त नगरीय निकायों की ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 31अक्टूबर को कर दिया गया है जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों,मतदान स्थलवार मतदान केन्द्रों पर,सम्बन्धित निकाय के कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पर 01से 07 नवम्बर 22 तक निःशुल्क निरीक्षण व दावे और आपत्तियों के लिए उपलब्ध है।एडीएम ने बताया कि नगरीय निकायों के ऐसे नागरिक जिनकी आयु 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष हो चुकी है और उनका नाम किन्हीं कारणों से मतदाता सूची में सम्मिलित होने से छूट गया है वह अपने से सम्बन्धित नगर निकाय व बूथ के लिए नियुक्त बीएलओ/पदाभिहीत अधिकारी के पास अथवा उपराक्त स्थानों पर उपलब्ध मतदाता सूची का निरीक्षण कर नाम सम्मिलित करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
मनोज ने बताया कि ऐसे मतदाता जिनका नाम,पिता का नाम,आयु आदि त्रुटिपूर्ण अंकित है,वह भी अपना नाम सही (संशोधन) करने अथवा मृतक व शिफटेड मतदाता तथा किसी नाम विलोपित करने के सम्बन्ध में भी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। एडीएम ने यह भी बताया कि मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु 4 नवम्बर,22 तक आयोग की वेबसाइट एसईसी डाट यूपी डाट एनआईसी डाट इन पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैl
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