हाईकोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्तियां अवमुक्त, सदर तहसील की राजस्व टीम ने दिलाया कब्जा

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई चल-अचल संपत्तियों को प्रशासन ने अवमुक्त कर दिया। जिलाधिकारी न्यायालय, गोरखपुर के 26 दिसंबर 2025 के अंतिम आदेश के क्रम में अभियुक्त ओम प्रकाश पाण्डेय की संपत्तियों को मुक्त करते हुए उन्हें पुनः भौतिक कब्जा दिलाया गया।

प्रकरण के अनुसार थाना कैंट, गोरखपुर में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज मुकदमा संख्या 525/2021 धारा 3(1) के तहत 01 मई 2023 को अभियुक्त की कथित अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किया गया था और तहसीलदार सदर को प्रशासक नियुक्त किया गया था। बाद में अभियुक्त ने 22 जून 2024 को आपत्ति प्रस्तुत कर दावा किया कि कुर्क की गई जमीनें अपराध से अर्जित नहीं हैं तथा गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामलों से पूर्व वैध रूप से क्रय की गई थीं।

इस संबंध में दायर याचिका संख्या 9921/2024 पर उच्च न्यायालय ने 28 जुलाई 2025 को आरोप पत्र एवं समन आदेश को निरस्त करते हुए विधि अनुसार पुनः कार्यवाही की स्वतंत्रता दी। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की। 02 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति अवमुक्त किए जाने को न्यायोचित बताया गया।

इसके बाद जिलाधिकारी न्यायालय ने 01 मई 2023 को कुर्क की गई समस्त चल-अचल संपत्तियों को अवमुक्त करने का आदेश देते हुए तहसीलदार सदर को तत्काल कब्जा सौंपने के निर्देश दिए। आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सदर तहसील की राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर विधिवत कार्यवाही पूरी की और कब्जा दिलाया। अनुपालन आख्या न्यायालय को प्रेषित कर दी गई।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार समस्त कार्यवाही न्यायालय के आदेशों के अनुरूप की गई है। पुलिस व राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में आवश्यकता होने पर विधि सम्मत कार्यवाही नियमानुसार की जाए।

rkpNavneet Mishra

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