
पकड़ी रेंज क्षेत्र के जगपुर वीट का मामला
महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। सोहगी बरवां वन्य जीव प्रभाग के पकड़ी वन रेंज क्षेत्र के जगपुर वीट परिक्षेत्र में ग्राम पंचायत जगपुर उर्फ सलामत गढ़ में मिट्टी खनन माफियाओं द्वारा बृहस्पतिवार को विना परमिट के लोडर मशीन द्वारा अवैध मिट्टी खनन कार्य जोरो पर चल रहा था।जिसकी भनक पकड़ी रेंजर को मिली । सूचना मिलते ही रेंजर अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंच कर जायजा लिया ।साथ ही ट्रैक्टर ट्राली
को पकड़ कर रेंज कार्यालय ले जा रहे थे कि खनन माफियाओं ने गोलबंद होकर रेंजर सहित वनकर्मियों पर टूट पड़े और जबरिया गाड़ी को वनकर्मियों से छीन कर उठा ले गए।
प्राप्त समाचार के अनुसार वन सेंचुरी क्षेत्र में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 जून 2016 को अधिसूचना जारी करते हुए साफ तौर पर दर्शाया गया है कि केंद्रीय सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियम 5 उप नियम 3 के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का 29 की धारा 03 की उपधारा 01 व उप धारा 02 के खंड v,और खण्ड xiv और उपखण्ड 03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के सोहगी बरवां वन्य जीव प्रभाग की सीमा के चारो ओर एक किमी के दायरे में किसी प्रकार का खनन कार्य नही किया जा सकता। बगैर वन विभाग के स्वीकृति के किसी प्रकार का कार्य करना प्रतिबन्ध है।ऐसे में पकड़ी रेंज के जगपुर वीट में खनन माफियाओं द्वारा जगपुर उर्फ सलामत गढ़ में जंगल से सटे मिट्टी खनन जोरो पर चल रहा था। किसी ने इसकी सूचना रेंजर पकड़ी को दी सूचना मिलते ही रेंजर पकड़ी सुशान्त मणि त्रिपाठी अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंच गए। वनकर्मियों ने खनन का कागजात मांगा तो खनन कर रहे लोगो ने गाड़ी लेकर भागने की कोशिश किया। सक्रिय वनकर्मियों ने ट्रैक्टर ट्राली को अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही के लिए रेंज कार्यालय पकड़ी ले जा रहे थे कि खनन माफियाओं ने गोलबंद होकर वनकर्मियों के उपर धावा बोल कर ट्रेक्टर- ट्राली को लेकर फरार हो गए।साथ ही वनकर्मियों को गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया। अपने को घिरता देख रेंजर ने खनन माफियाओं के विरुद्ध चौक पुलिस को घटना की लिखित तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की । चौक पुलिस ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बरगदवां राजा राम सवारे यादव पुत्र रामबृक्ष यादव,सोनू यादव,पुत्र दुर्गेश यादव,देवेंद्र पुत्र नागेन्द्र यादव, निवासी बरगदवां राजा थाना कोतवाली व राजकुमार मौर्य पुत्र बीरेंद्र मौर्य निवासी सलामत गढ़ थाना चौक के विरुद्ध अपराध संख्या 116/25 धारा 3/5(15)पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 15, 51 बी ,एन एस, 221,132,351 (3) मुकदमा दर्ज कर जांच जुट गई है।
इस सम्बंध में थानाध्यक्ष चौक राम चरन सरोज ने बताया कि पकड़ी रेंजर
सुशांत मणि त्रिपाठी की तहरीर पर सम्बन्धित खनन माफियाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
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