बीते दिनों में मनबढ़ किस्म के युवकों ने यात्रियों से भरी बस में जमकर किया था तोड़फोड़
तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने के बाद कई दिनों से फरार चल रहा था मुख्य आरोपी
महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। ठूठीबारी कस्बे के झरही नदी बंधे के समीप मनबढ़ किस्म के युवकों द्वारा श्रद्धालुओ से भरी एक भारतीय बस में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। प्राप्त समाचार के अनुसार बस ओवरटेक को लेकर बाइक सवार युवकों की गैंग ने बस को रोक गाली गलौज करते हुए ड्राइवर व यात्रियों से उलझ गये थे। आरोप है कि मनबढ़ो द्वारा ईंट पत्थर चलाया गया और लोहे की रॉड से बस का शीशा तोड़ दिया था। घटना सीसीटीवी में कैद हो गया था। इस मामले में पीड़ित की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस प्रशासन ने नामजद और अज्ञात के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज लिया। उपरोक्त मामले में पुलिस ने वांछित अभियुक्त राजन गुप्ता को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है।
पीड़ित की तहरीर के अनुसार बीते 26 फरवरी को मित्र राष्ट्र नेपाल के काठमांडू से पशुपति नाथ का दर्शन कर यात्रियों से भरी एक भारतीय बस वापस ठूठीबारी के रास्ते महराजगंज के सिंदुरिया की तरफ जा रहें थे। इसी दौरान ओवरटेक को लेकर बाइक सवार युवकों ने ठूूूूठीबारी क्षेत्र के अपने साथियों को लेकर राजाबारी झरही पुल के समीप मनबढ़ किस्म के गोलबंद दर्जनों की संख्या में लोग इक्कठा होकर लोहे की राड, सब्बल, लाठी, डंडा लेकर खड़े थे, जैसे ही बरगदवां की तरफ से बस को आते हुए देखा तो रोककर बस के शीशे तोड़ने लगें। जिससे कई यात्री भी चोटिल हो गये। विरोध करने पर युवकों का गैंग जानमाल की धमकी देकर मुख्य आरोपी फरार हो गया। इस मामले में कोतवाली पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से उपद्रवियों को चिन्हित कर मौके से पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। हालाकि पुलिस प्रशासन ने उपरोक्त मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त और घटना का मुख्य आरोपी राजन गुप्ता को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है।
ठूठीबारी कोतवाली प्रभारी राघवेन्द्र सिंह के मुताबिक बस ओवरटेक कर ड्राइवर से नोकझोंक, गाली गलौज, मारपीट और श्रद्धालुओं से भरी बस में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देने वाले 5 से 6 लोगो में क्रमशः राजेश चौधरी, हृदेश यादव, विक्की चौधरी, मकसूदन चौधरी, अजीत चौधरी निवासी सड़कहवा और अज्ञात के विरुद्ध 190, 191(2), 126(2), 115(2), 352, 351(2), 324(4) बीएनएस धाराओं मुकदमा दर्ज कर न्यायलय चालान कर दिया था। उपरोक्त मामले में वांछित अभियुक्त और घटना का मुख्य आरोपी राजन गुप्ता पुत्र गणेश गुप्ता को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है।
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