September 18, 2024

राष्ट्र की परम्परा

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हाईकोर्ट ने 60 लाख के गबन के मुख्य आरोपी अरविंद भट्ट की जमानत याचिका को किया खारिज

आरोपी अरविंद भट्ट पर अन्य जिलों में भी दर्ज हैं धोखाधड़ी के मुकदमे

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के एक शैक्षिक संस्थान में कार्यरत मुख्य अकाउंटेंट अरविंद कुमार भट्ट पुत्र राम उजागिर भट्ट निवासी ग्राम धवरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद संत कबीर नगर ने धोखाधड़ी, जालसाजी व कूट रचनात्मक तरीके से संस्थान से ₹ 60 लाख का गबन किया था।
जानकारी होने पर संस्थान के समन्यवक ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी अरविंद कुमार भट्ट, मंगला प्रसाद मिश्रा व अरविंद कुमार भट्ट की पत्नी सहित 6 अन्य के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 467/2024 के अंतर्गत धारा 143, 504, 506, 409, 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई प्रचलित की।
जिससे बचने के लिए गबन व जालसाजी के आरोपी अरविंद कुमार भट्ट ने जनपद न्यायालय संत कबीर नगर में अग्रिम जमानत लेने की कोशिश किया। परंतु अपराध की गंभीरता एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विगत माह 18 जुलाई 2024 को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निरस्त कर दिया था।
आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अग्रिम जमानत के लिए याचिका अरविंद कुमार भट्ट बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अपराध की प्रकृति, मामले की गंभीरता व आरोपी के तर्कों को बलहीन मानते हुए मुख्य आरोपी अरविंद कुमार भट्ट की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।