जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। वर्तमान समय में ईदुज्ज़ुहा (बकरीद) व मोहर्रम आदि आगामी त्यौहारों को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट गौरव रंजन श्रीवास्तव द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट गौरव रंजन श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के समस्त 28 प्रस्तर 09 जून 2024 से 31 जुलाई 2024 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

rkpnews@desk

Recent Posts

चार महीने पहले मिली थी थाने की कमान, अब थानेदार सूर्यप्रकाश सिंह की मौत से सन्नाटा

बस्ती (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में वाल्टरगंज थाना प्रभारी सूर्यप्रकाश सिंह…

2 hours ago

कड़वाहट के बीच संवाद

रिश्तों में रूठापन हो,बातों में तल्ख़ी आती है,दिल के किसी कोने मेंमिलने की आस जगाती…

12 hours ago

नेपाल सैलाब के बाद नहीं थम रहे आंसू, मलबे से उठ रही दुर्गंध; अपनों की तलाश में भटक रहे परिवार

नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ और सैलाब के बाद तबाही का मंजर…

13 hours ago

प्याज-चीनी की महंगाई से बढ़ी रसोई की चिंता, क्या बफर स्टॉक बनेगा किसान-उपभोक्ता संतुलन का समाधान?

रसोई में महंगाई का तड़का: प्याज 70 रुपये पार, चीनी की तेजी ने बढ़ाई चिंता;…

2 days ago

औद्योगिक भ्रमण में विद्यार्थियों ने समझी उद्योग जगत की कार्यप्रणाली

बिछुआ (राष्ट्र की परम्परा)। कक्षा में पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को उद्योग जगत की वास्तविक…

2 days ago

राखी का संदेश

✍️ विजय गुंजन स्नेह है, अनुराग है, पवित्रता का बंधन है,ममता भरे एक धागे का…

2 days ago