बलरामपुर। (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी डाॅ0 महेन्द्र कुमार ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 मूल्य समर्थन योजना के तहत जारी धान क्रय नीति के अनुसार धान क्रय केन्द्रों पर किसान द्वारा लाये गये धान का मानक गुणवत्ता के अनुरूप ही खरीद की जायेगी। किसान का धान गीला अथवा गन्दा होने पर अस्वीकृत न किया जाए बल्कि उसे केन्द्र पर ही सुखाने व साफ करने का पर्याप्त मौका दिया जाए व मानक के अनुरूप होने पर ही क्रय किया जाए। धान की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं आ पाती है व कृषक संतुष्ट नहीं है, तो वह तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों के यहां अपील कर सकता है। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति विलम्तम 48 घण्टे में कृषक के सम्मुख विश्लेषण कर निर्णय लेगी।
जिलाधिकारी द्वारा समिति का गठन किया गया जिसमें क्षेत्रीय विपणन अधिकारी अध्यक्ष, मण्डी समिति के सचिव/ग्रेडर सदस्य, केन्द्र प्रभारी सदस्य, 02 स्वतंत्र कृषक सदस्य रहेंगें। उन्होंने कहा कि किसी कारणवश किसान द्वारा लाये गये धान को अस्वीकृत किये जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर में धान विक्रेता का नाम व पूरा पता, मोबाइल नम्बर, धान की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा तथा इसकी अनिवार्य रूप से आॅनलाइन प्रविष्टि भी की जायेगी, जिसमें धान को अस्वीकृत करने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। अस्वीकृत किये गये धान का नमूना केन्द्र पर रखा जायेगा, मांग किये जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर सम्बन्धित किसान, मा0 जनप्रतिनिधियों एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को दिखाया जायेगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सम्बन्धित अधिकारी कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए।

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By RKP News गोविन्द मौर्य

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