
नए मतदाता ऑफलाइन एवं ऑनलाइन से कर सकेंगे
आवेदन
बीएलओ घर-घर जाकर नए मतदाता की करेंगे खोज
मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावलियों में छूटे हुए दिव्यांग मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए जनपद स्तर पर तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर गठित कमेटी के नोडल अधिकारी तथा समस्त सदस्यों के साथ बैठक कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुलभ चुनाव पर एक जिला निगरानी समिति का गठन जिले में किया गया हैं। इस समिति का गठन निगरानी और मूल्यांकन के लिए सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ और समावेशी चुनाव प्रक्रिया के लिए किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित सदस्यों को निर्देशित किया कि ऐसे दिव्यांग मतदाता जो पंजीकृत नहीं है, को चिन्हित करना और उन्हें निर्वाचक नामावली में पंजीकरण की सुविधा सुनिश्चित करना। दिव्यांग जन के नामांकन और संवेदीकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन कर उन्हें निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किया जाना। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी नागरिक जिनकी आयु 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी या 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है वह फार्म 6 भर कर अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर अभियान स्वरूप नए मतदाताओं का चिन्हीकरण करेंगे तथा जो भी मतदाता अपनी उम्र 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हो वह बीएलओ के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य सम्मिलित कराएं।
अपर जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का मौका न गवाएं। फार्म निम्न स्थानों/अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र, तहसील के उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में, तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में तथा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑफलाइन व्यवस्था के तहत फार्म 6 पहली बार निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन, फार्म 6क किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन, फार्म 7 विद्यमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मृतक अवयस्क, अनुपस्थित/स्थाई रूप से स्थानांतरित, पहले से नामांकित एवं भारतीय नागरिक नहीं है, के नाम को हटाने के लिए आवेदन, फार्म 8 विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार, बिना सुधार के एपीआईसी प्रतिस्थापन डुप्लीकेट पहचान पत्र प्राप्त करने हेतु, दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिह्नांकित करने हेतु अनुरोध एवं निवास स्थान स्थानांतरण हेतु आवेदन इसके अलावा उन्होंने बताया कि ऑनलाइन भी फार्म भरने की व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग ने किया है। voter.eci.gov.in पर सभी प्रकार के फॉर्म, फार्म 6, फॉर्म 6क 7, 8 भरने मतदाता सूची में नाम खोजने की सुविधा, सब्मिट किए गए आवेदनों के स्टेटस चेक करने आदि की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जनपद में बीएलओ एवं सुपरवाइजर चारों विधानसभाओं में नियुक्त हैं। जनपद में बीएलओ की संख्या 1772, मतदेय स्थल की संख्या 1772 एवं सुपरवाइजर की संख्या 179 है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जनपद में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या निम्न प्रकार है, विधानसभा मधुबन में 3250, घोसी में 2603, मोहम्मदाबाद गोहना में 2161 एवं विधानसभा मऊ में 3290 इस तरह कुल दिव्यांग मतदाता 11304 जिसमें पुरुष 6994 एवं महिला 4310 हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा खंड विकास अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनपद में जर्जर मतदेय स्थलों का भी चिन्हीकरण कर लें, जिससे समय से पहले मतदेय स्थलों को ठीक कराया जा सके।
जिला दिव्यांग जन अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि जनपद में कुल 12410 दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह, उप जिलाधिकारी सदर हेमन्त चौधरी, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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