संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला आबकारी अधिकारी आरपी तिवारी बताया है कि क्रिसमस एवं नववर्ष 2024 का त्यौहार सन्निकट है। क्रिसमस एवं नववर्ष 2024 के आगमन के अवसर पर विवाह मण्डप, वैकटहॉल, रेस्टोरेन्ट, होटल आदि में लोग एकत्र होकर जश्न मनाते है और साथ ही मदिरा पान भी करते है।
उक्त के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि क्रिसमस एवं नववर्ष के उत्सव एवं पार्टी आदि आयोजनों के अवसर पर आयोजन स्थल क्लब, रिजॉर्ट, मैरिज हॉल, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा उपभोग (परोसने) कराने पर ऑकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ०एल० 11) प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2022 यथासंशोधित के नियम 3 के बिन्दु चार में समारोह हेतु ऑकेजनल बार अनुज्ञापन एफ०एल० 11 निर्गत किया जाने का प्राविधान है। ऑकेजनल बार प्राप्त किये जाने हेतु upexciseportal.in पर जाकर लॉगइन कर निर्धारित सूचनाओं की प्रविष्टि कर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 63 में प्राविधानित है कि “जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्दीन बनाये गये किसी नियम या किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः माह से कम नहीं होगा और जो पाँच वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना से जो धारा 30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्दीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होगी तो उदग्रहणीय होगी, के, दस गुने का पाँच हजार रूपये, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।” अस्थाई ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल 11) प्राप्त किये जाने संबंधी जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, संत कबीर नगर से प्राप्त की जा सकती है।
