October 14, 2024

राष्ट्र की परम्परा

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अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने किया जिला कारागार का निरीक्षण दिये आवश्यक दिशा- निर्देश

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया देवेन्द्र सिंह के अध्यक्षता में, जिलाधिकारी देवरिया दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा,एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया मनोज कुमार तिवारी द्वारा निरूद्ध कैदियों के रिहाई हेतु जिला कारागार देवरिया का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में ऐसे निरूद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436(क) दं0प्र0सं0 से आच्छादित हैं तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं, उससे संबंधित बंदियों के मामलों को अधीक्षक जिला कारागार देवरिया द्वारा अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जनपद न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी बंदी उक्त निर्देशों के अनुरूप रिहाई के पात्रता के अन्तर्गत आते हैं उनके नियमानुसार रिहाई की कार्यवाही की जायें। उन्होंने पाकशाला, चिकित्सालय तथा बैरकों का निरीक्षण किया। तथा निरंतर स्वच्छता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया। जनपद न्यायाधीश के द्वारा महिला कैदियों के साथ रह रहें उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने हेतु विशेष निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी देवरिया दिव्या मित्तल द्वारा कारागार में निरूद्व बन्दियो हेतु पुस्तकें व लाइब्रेरी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि ऐसे बन्दी जिनकी जमानत यायालय से हो चुकी है परन्तु जमानतदार के अभाव में कारागार में निरूद्व है उनके के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर चर्चा की गयी व उसके संबंध में अधीक्षक जिला कारागार देवरिया को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया, उनके द्वारा ऐसे विचाराधीन बंदियों जिनके विरूद्ध अधिकत्तम 07 वर्ष के दण्डादेश संबंधित अपराधिक विचारण लम्बित हैं और वे कारागार में निरूद्ध हैं, से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। तथा अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं को सुना गया जिसमें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने, सचिव ने जेल में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुये जेल के बंदियों को विधिक सहायता, स्वच्छता पर जोर देते हुये कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त बंदियों के विधिक सहायता/विधिक साक्षरता प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी द्वारा जिला कारागार में बंदियो के सुरक्षा व उनके अधिकारो हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी दिब्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा, जिला कारागार अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, जेलर राजकुमार वर्मा, डिप्टी आदित्य, न्यायालय कर्मी व जेल वार्डन उपस्थित रहें।