नगरीय सामान्य निर्वाचन 2022-23 हेतु उम्मीदवारों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा तय

प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय करने पर जमानत धनराशि होगी जब्त

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा) जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(नगर निकाय) जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 द्वारा नगरीय सामान्य निर्वाचन 2022-23 हेतु उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 9,00,000 एवं सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 2,00,000 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2,50,000 तथा सदस्य नगर पंचायत हेतु 50,000 निर्धारित किया गया है। आयोग द्वारा निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि के अनुश्रवण हेतु समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी को सदस्य नामित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा जोखा तैयार किया जायेगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना निर्वाचन अधिकारी एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि की भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर तैयार कराकर निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा और निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों को उपलब्ध करायेंगें। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गयी धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लघंन किया जाता है, तो उसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित करेगी। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जाएगी. उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत जायेगा। निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा 03 माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय लेखा रजिस्टर का जिला स्तरीय कमेटी द्वारा परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

rkpnews@somnath

Recent Posts

RRB NTPC परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, गोरखपुर-लखनऊ और वाराणसी रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

रेलवे का बड़ा फैसला, परीक्षा अवधि में अनारक्षित विशेष ट्रेनों का संचालन; हजारों अभ्यर्थियों को…

8 hours ago

UP Weather Update: नोएडा-वाराणसी समेत 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, लखनऊ में मौसम रहेगा साफ

पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बदला मौसम, कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के…

8 hours ago

पटना के मसौढ़ी में पुलिस टीम पर फायरिंग, SHO और ASI घायल; इलाके में हाई अलर्ट

अपहरण की सूचना पर पहुंची पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के घायल…

8 hours ago

मुहर्रम को लेकर गोरखनाथ पुलिस अलर्ट पीस मीटिंग कर पुलिस ने दिए कड़े निर्देश

अपील-परंपरागत तरीके से पूर्व की भांति इस बार भी मुहर्र मनाएंगे गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)l मुहर्रम…

20 hours ago

प्रेस क्लब के मंच पर विकास और कानून व्यवस्था पर मंथन

डीएम दीपक मीणा बोले—गोरखपुर तेज़ी से बदल रहा, चुनौतियों के बीच विकास की नई रूपरेखा…

20 hours ago

कलश यात्रा में उमड़ी आस्था, श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ मंगलारंभ

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। स्वर्गीय सोनमती देवी की पावन स्मृति में जिले ग्राम रजहीनवा, पोस्ट-कुसम्हिया…

20 hours ago