Monday, April 27, 2026
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आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई

बलरामपुर(राष्ट्र की परम्परा)।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
थाना हरैया क्षेत्र से एक अदद तमन्चा व 02 अदद जिंदा कारतूस रखने के अभियुक्त मो0 तालिब पुत्र सत्तार नि0 फतेहनगरा थाना हरेैया को गिरफ्तार किया गया व बरामदगी के आधार पर हरैया पर मु0अ0सं0 133/2002 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना एच0सी0पी0 गोकुल प्रसाद तिवारी द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी अभियोजन अधिकारी जितेन्द्र कुमार भारती व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल सर्वेन्द्र नाथ एवं थाना हरैया पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय CJSD/ACJM बलरामपुर द्वारा धारा3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त मो0 तालिब उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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