Thursday, April 23, 2026
Homeउत्तर प्रदेशजनपद में 12 अक्टूबर 2023 तक धारा 144 प्रभावी

जनपद में 12 अक्टूबर 2023 तक धारा 144 प्रभावी

कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)
जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि आगामी त्योहारों, स्वतंत्रता दिवस,रक्षा बंधन,जन्माष्टमी, ईद-ए-मिलाद (बारावफात),चेहल्लुम,विश्वकर्मा पूजा, महात्मा गांधी जयंती,आदि व विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत लगने वाले भीड़ से शान्ति व्यवस्था / कानून व्यवस्था तथा लोक शान्ति भंग होने व परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शान्तिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 विस्तारित कर दी जायेगी।जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एतद् संबंध में निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश / निषेधाज्ञा पारित किये हैं, किसी भी स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होगे यह आदेश कार्यालय रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नहीं होगा। सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जायेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य नही किया जायेगा। प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेगा और ना ही फैलाने का प्रयास करेगा जिससे की कोई समुदाय दिग्भ्रमित हो ।
धार्मिक पर्वो के समस्त कार्यक्रम पारम्परिक रूप से आयोजित किये जायेंगे कोई भी नई प्रथा या नये रूट का प्रयोग नही किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश / निषेधाज्ञा का उलंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भादप्र संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 12 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहेगा या जब तक इसे वापस न ले लिया जाय। चूँकि समयाभाव के कारण सर्वसाधारण को सुनना संभव नही है. अतएव उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments