Thursday, February 19, 2026
HomeUncategorizedआगरा कमिश्नरेट में 21 जून से 20 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू, होटल-बार-फार्महाउस...

आगरा कमिश्नरेट में 21 जून से 20 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू, होटल-बार-फार्महाउस संचालक हुए पाबंद

📍 आगरा (राष्ट्र की परम्परा)आगरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह के आदेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। यह आदेश 21 जून 2025 से 20 अगस्त 2025 तक या इसके पूर्व निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

🛑 आदेश की प्रमुख बातें:

➡️ होटल/रेस्टोरेंट्स/गेस्ट हाउसेज/नाईट क्लब/बार/डिस्कोथेक/पब/मॉल/फार्म हाउस आदि के संचालकों को किया गया पाबंद।
➡️ रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे, लाउड म्यूजिक) बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध।
➡️ रात्रि 12 बजे के बाद किसी भी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित।
➡️ नशीले पदार्थों का उपयोग पूर्णतया वर्जित।

🎯 आदेश के पीछे की वजह:

कमिश्नरेट आगरा में शहरी संस्कृति और मनोरंजन की गतिविधियों के तेज़ी से फैलाव के कारण शांति भंग, ध्वनि प्रदूषण और युवा वर्ग में नशे और अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए यह कठोर निर्णय लिया गया है।

कई बार इन स्थलों पर बिना किसी समय सीमा के शराब व अन्य गतिविधियां चलती रहती हैं, जिससे आम नागरिकों को असुविधा होती है और कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

⚠️ उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई:

जो व्यक्ति, संस्था या उनके प्रबंधक इस आदेश का उल्लंघन करेंगे, उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अभियोग चलाया जाएगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments