पंचायती राज विभाग का निर्देश, झूठी शिकायतों पर लगेगी लगाम
जनपद महराजगंज समेत प्रदेश के सभी जिलों में आदेश प्रभावी
महराजगंज (राष्ट्र की परंपरा ) अब ग्राम प्रधानों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतें सिर्फ संबंधित ग्राम सभा के वास्तविक निवासी द्वारा ही की जा सकेंगी, वह भी शपथ- पत्र (हलफनामा) के साथ। यह निर्देश पंचायती राज निदेशालय उत्तर प्रदेश की ओर से जारी किया गया है।
ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडेय द्वारा 6 जून 2025 को प्रस्तुत शिकायत के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। 10 जुलाई 2025 को संबंधित प्रकरण की समीक्षा के बाद पंचायती राज विभाग ने पाया कि कई शिकायतें बिना ठोस आधार और बाहरी व्यक्तियों द्वारा की जा रही हैं, जिससे विभागीय कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है।
पंचायती राज निदेशक सुरेंद्रनाथ सिंह द्वारा 31 जुलाई 20 25 को जारी आदेश के अनुसार अब ग्राम प्रधानों के विरुद्ध वही शिकायतें स्वीकार की जाएगी, जो स्थानीय ग्राम सभा के निवासी द्वारा नाम पता मोबाइल नंबर व शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।
इस निर्देश के अनुपालन हेतु जनपद महराजगंज सहित प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों और जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इस पहल से केवल ग्राम प्रधानों की छवि को अनावश्यक आक्षेपों से बचाया जा सकेगा बल्कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
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