अन्य के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने बताया कि मीडिया के माध्यम से वायरल मदरसा सुल्तानिया अशरफुल उलूम नौरो, बखिरा, संत कबीर नगर के प्रकरण में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर उप जिलाधिकारी द्वारा 16 जुलाई 2024 को जांच की गयी। जिसमें प्रधानाचार्य के मदरसे में अनुपस्थित रहने तथा एमडीएम में प्रथम दृष्टया अनियमितता पायी गयी।
उक्त के अतिरिक्त स्वयं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महेंद्र त्रिपाठी द्वारा 25 जुलाई 2024 को जांच की गयी, जिसमें प्रथम दृष्टया एमडीएम योजना में अपव्यय, अनियमितता व भ्रष्टाचार पाया गया एवं अन्य शिकायतें जैसे प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति तथा शिक्षको द्वारा मीडिया में दिये गये गैर जिम्मेदाराना बयान के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य मो. शमीम एवं प्रबन्धक, मदरसा उपरोक्त तथा सहायक अध्यापक आलिया नसरुद्दीन एवं अब्दुल रसीद से विभिन्न पत्रों के माध्यम से नोटिस प्रेषित करते हुए लिखित रुप में स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रबन्धक व प्रधानाचार्य एवं सम्बन्धित शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त मो. शमीम, प्रधानाचार्य उपरोक्त को 27 जुलाई 2024 को विभागीय कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाग से निलम्बित कर दिया गया है एवं शिक्षको द्वारा मीडिया में गैर जिम्मेदाराना दिये गये बयान के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि इसी क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एमडीएम के सम्बन्ध में कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के आधार पर सम्बन्धित से नियमानुसार वसूली एवं अग्रिम कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।
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