संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी संदीप कुमार ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवसों को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की अधिसूचना दिनांक 09.04.2023 द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 के निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी की गयी है तथा प्रथम चरण का मतदान दिनांक 04.05.2023 को एवं द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 11.05.2023 को होना नियत है। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंन्ट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या – 26,1881) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-26-56-पब-1 दिनांक 08.06.1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, के अनुक्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 के प्रयोजनार्थ प्रथम चरण का मतदान दिनांक 04.05.2023 को व द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 11.05.2023 को सम्पन्न होने वाले जनपदों में मतदान की तिथि को राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। तत्कम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 का मतदान द्वितीय चरण में दिनांक 11 मई 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।
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