संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। विगत दिनों वायरल वीडियो एवं अन्य कई शिकायत (जिसमें कई उर्वरक बिक्री केंद्र, समितियों द्वारा रात के समय उर्वरक वितरण का कार्य किया जा रहा था) को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर उप जिलाधिकारी खलीलाबाद शैलेश दुबे एवं जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव द्वारा संयुक्त रूप से साधन सहकारी समिति सेमरा स्थान मगहर का औचक निरीक्षण किया।
औचक जांच में पाया कि समिति को 180 बोरी खाद का आवंटन किया गया था। जो दिनांक 13 नवंबर को शाम को पहुंची थी। साधन सहकारी गोदाम पर जिसमें से लगभग 16 से 20 बोरी डीएपी को वाहन संख्या अप 58 टी 9738 द्वारा उर्वरक गोदाम से रात में 9:00 बजे बाहर भेजी गई। इस प्रकार उनके द्वारा रात्रि में समिति से उर्वरक भेजा जाना, बिना कैश मेमो, पीओएस मशीन के द्वारा उर्वरक वितरण करने एवं उर्वरक व्यवसाय की कालाबाजारी में संलिप्त पाया जाना पुष्ट हुआ।
इसलिए शिशिर श्रीवास्तव, सचिव साधन सहकारी समिति सेमरा स्थान मगहर के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कार्यवाही के दौरान शक्ति विकास उर्वरक सहायक मौजूद रहे।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में यदि कही भी उर्वरक की कालाबाजारी या निर्धारित मूल्यों से अधित पर उर्वरक बेचने की शिकायत अगर प्राप्त होती है तो संबंधित के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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