बलरामपुर (राष्ट्र की परम्परा)। सूचित करते हुए बताया कि ऐसे प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहे है , जिनमें पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना संबंधित कोषागार को नहीं दी जाती है जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशन / पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखा जाता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है।
उन्होंने इस सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों को सूचित करते हुए कहा कि यथास्थिति पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को तत्काल उपलब्ध करायी जाये। यह पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है । यह भी ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनाधिकृत है। जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली किये जाने की कार्यवाही की जायेगी । लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। लखनऊ के विकासनगर सेक्टर-14 में बुधवार दोपहर एक भीषण आग लगने…
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