संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के सोनाड़ी गांव में वर्ष 2018 में हुई युवक की मौत के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव के अनुसार, घटना 31 जनवरी 2018 की है जब जगदम्वा प्रसाद चौरसिया का पुत्र अभय कुमार घर के सामने सब्जी लेने गया था। उसी दौरान बृजेश मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा और दोनों बातचीत करने लगे।
इसी बीच पड़ोसी सुधाकर साहनी पुरानी रंजिश के चलते स्कॉर्पियो वाहन से वहां आया और अभय व बृजेश की मोटरसाइकिल पर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में अभय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बृजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अभय को मृत घोषित कर दिया।
मामले में थाना धनघटा में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए, जिन्होंने घटना का समर्थन किया।
सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सुधाकर साहनी को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया।
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