कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचर निवारण) नियम, 1995 के बिन्दू-17 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति की बैठक जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजनान्तर्गत दिये जाने वाले अनुदान एवं सम्बन्धित सामाजिक विषयों पर चर्चा किया गया। रमाशंकर यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी / सदस्य सचिव द्वारा गत वर्षों की कार्यवाही एवं अनुदान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। उमेश चन्द भट्ट, उपाधीक्षक पुलिस / सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के दुरूपयोग के सम्बन्ध मे समिति को अवगत कराया गया।
जिलाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उत्पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने हेतु अधिनियम / शासनादेश तथा नियम के अन्तर्गत ससमय कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागो को निर्देशित किया गया तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के दुरुपयोग पर अंकुश लगाये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि विभागों की जिम्मेदारी है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे तथा पीड़ित व्यक्तियों को ससमय न्याय मिले।
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