दो लोगों के खिलाफ स्टांप वाद दर्ज करने तथा रिकवरी के दिए निर्देश
मऊ( राष्ट्र की परम्परा) अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने मार्च महीने में प्राप्त विलेखों में से दो का स्थलीय निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान विक्रय विलेख संख्या 4274 वर्ष 2024 क्रेता राम जी पुत्र प्रेमचंद, मौजा वलीदपुर तहसील मोहम्मदाबाद गोहाना जनपद मऊ में स्थित आराजी नंबर 1417, 1418 व 1428 तीन गाटों में कुल रकबा 608 वर्ग मीटर विक्रेता नंद गोपाल व देवदास पुत्रगण रामचंद्र मौज वलीदपुर मोहम्दाबाद गोहना जनपद मऊ एवं विलेख संख्या 578/025 क्रेता विनोद कुमार प्रजापति पुत्र श्री राम प्रजापति मौजा जमीन बरामदपुर, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ स्थित आराजी नंबर 34 मि. रकबा 530 वर्ग मीटर विक्रेता मंगरु यादव व सतिराम यादव पुत्रगण जोहन यादव मौजा जमीन बरामदपुर तहसील मोहम्मदाबाद गोहाना मऊ।
इस प्रकार दो विक्रय अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के दौरान 03 लाख 76 हजार 448 रुपए की राजस्व की कमी पाई गई, जिसके कारण अपर जिलाधिकारी ने संबंधित लोगों के खिलाफ स्टांप वाद दायर करते हुए नियमानुसार वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश सहायक आयुक्त स्टांप मऊ को दिए।ज्ञातव्य है कि हर महीने में पंजीकृत सबसे बड़ी मालियत के पांच विलेखों का स्थलीय सत्यापन अपर जिलाधिकारी द्वारा किया जा रहा है।
इसके अलावा अपर जिलाधिकारी ने सहायक आयुक्त स्टांप एवं समस्त उप जिलाधिकारी को बिक्री की गई संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए, जिससे स्टांप कमी के प्रकरणों में भारी जुर्माना लगाते हुए प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
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