संत कबीर नगरl जिले के सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान बेचने के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना जरूरी है। जिनका पंजीकरण हो जाएगा वे ही अपनी उपज बेच सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय किसानों को नाम की वर्तनी व अंकों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। बिक्री के समय किसान की अनुपस्थित में परिवार के नामित सदस्य का ब्योरा देना होगा।
जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी रूपेश सिंह ने धान क्रय केन्द्रों पर धान की बिक्री हेतु कृषकों को धान क्रय से संबंधित आवश्यक सूचनाओं के बारे में सभी को जानकारी दी कि कृषकों को खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र अथवा साइबर कैफे के माध्यम से करा सकते हैंl कृषकों का पंजीकरण, उनके आधार संख्या एवं आधार में दर्ज मोबाइल नम्बर तथा पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित ओटीपी के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कृषक बटाईदार की स्थिति में मूल कृषक के नाम से ही पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। धान खरीद का भुगतान मूल कृषक के खाते में किया जाएगा।
धान बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थिति न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र- पुत्री, दामाद, पुत्रबधू, सगा भाई, सगी बहन का विवरण एवं आधार नम्बर फीड करना अनिवार्य होगा।
जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने बताया कि कृषक पंजीकरण में इस तथ्य का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाने की आवश्यकता है कि आधार कार्ड में दिए गए मोबाइल नम्बर व बैंक खाते में दिए गए मोबाइल नम्बर एक होने चाहिए। क्योंकि भुगतान शत-प्रतिशत आधार बेस्ड व आधार लिंक बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से किया जाना है।
अतः आधार व बैंक खाता व मोबाइल नम्बर तथा कृषक के नाम, उपनाम दोनों की स्पेलिंग व मात्राओं में कोई भिन्नता न हो। किसान हाईब्रिड धान विक्रय के लिए केन्द्र पर लाए जाने पर उनके द्वारा हाईब्रिड धान के बीज खरीद से सम्बन्धित सभी प्रपत्र अनिवार्य रूप से लेकर केन्द्र पर उपस्थित होंगे।
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