संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त 1958 तथा शासनादेश संख्या-23/1/1- (5) 1991 टी0सी0आर0-1 दिनांक 01.04.1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मै प्रभु एन. सिंह चकबन्दी संचालक उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञाप्ति करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मेंहदावल परगना मगहर पश्चिम जनपद संत कबीर नगर के ग्राम औरहियाँ मंझरिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।
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