
देवरया(राष्ट्र की परम्परा)। जिला कृषि अधिकारी मृत्युन्जय कुमार सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिये अधिसूचना खरीफ 2023 जारी कर दी गयी है। फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानो के लिये स्वैच्छिक ,कर दी गयी है। जनपद देवरिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इन्शोरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया नामित है तथा अधिसूचित फसल धान, मक्का, अरहर एवं मूँगफली हेतु कृषको द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत है। व्यापक आपदाओं में प्राकृतिक आपदाओं यथा-सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिम की स्थिति एवं स्थानिय आपदाओं में खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति में देय है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानो के लिये स्वैच्छिक कर दी गयी है। फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते है तो बैंक शाखा स्तर पर जहाँ से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुयी है, वहाँ 24 जुलाई तक लिखित रूप से अवगत करा दें अन्यथा किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम अनिवार्य रूप से काट लिया जायेगा। जो कृषक गैर ऋणी है, फसल बीमा कराना चाहते है, वह नजदीकी जन सेवा केन्द्र से सम्पर्क कर बीमा करा सकते है। फसल नुकसान की स्थिति में कम्पनी के टोल फ्री नम्बर– 1800 889 6868 एवं सम्बन्धित बैंक, कृषि विभाग एवं क्राप इन्श्योरेन्स ऐप के माध्यम से 72 घण्टे के अन्दर फसल नुकसान की सूचना बीमा कम्पनी को पंजीकृत करा दे। साथ ही बैंक से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कर ले कि बैंक द्वारा काटा गया प्रीमियम ससमय बीमा कम्पनी को उपलब्ध करा दिया गया है। कृषक उपरोक्त से अवगत होते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकतें हैं।
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