July 4, 2025

राष्ट्र की परम्परा

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उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: अब आवासीय भवन में खोल सकेंगे दुकानें, शहरी कारोबारियों को मिली राहत

लखनऊ। (राष्ट्र की परम्परा)योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहरी निवासियों और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य के शहरी इलाकों में लोग अपने मकान के साथ-साथ दुकान भी चला सकेंगे। सरकार के इस फैसले से वे लाखों लोग लाभान्वित होंगे जो वर्षों से अपने आवासीय क्षेत्र में छोटे व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखते थे लेकिन नगर निकायों के नियमों के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे।

क्या है नया नियम?
नई व्यवस्था के तहत अब शहरी क्षेत्रों में आवासीय भूखंडों और भवनों में निर्धारित सीमा तक व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इससे मकान मालिक अपने घर के ग्राउंड फ्लोर या एक निर्धारित हिस्से में दुकानें, कार्यालय, क्लीनिक, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी, जनरल स्टोर, मेडिकल शॉप आदि जैसे लघु व्यवसाय खोल सकेंगे, बशर्ते उससे ट्रैफिक व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो।

नगर निकायों को दिए गए निर्देश
इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब स्थानीय निकाय इन नए दिशा-निर्देशों के तहत व्यावसायिक अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकानों के संचालन से इलाके में कोई अव्यवस्था न हो।

सरकार का उद्देश्य
राज्य सरकार का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और शहरी बेरोजगारी को कम करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “छोटे दुकानदार, गृहणियां और युवा अब अपने घर से ही व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। इससे न सिर्फ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।”

व्यापारियों ने जताया स्वागत
व्यापार मंडलों, छोटे दुकानदारों और हाउसिंग सोसाइटीज ने इस फैसले का स्वागत किया है। कई व्यापारियों ने कहा कि अब उन्हें दुकान खोलने के लिए अलग से कमर्शियल स्पेस लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे किराया और अन्य खर्चों में कटौती होगी।

नियमों की पालना अनिवार्य
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए निर्धारित मानकों और सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। अतिक्रमण, ट्रैफिक बाधा या सार्वजनिक स्थल पर असुविधा होने पर कार्रवाई की जाएगी।