मेरठ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। नौचंदी थाना पुलिस ने आवास विकास परिषद के 45 वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा 21 व्यापारियों के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंड पर बने व्यावसायिक कांप्लेक्स को खाली कराने और ध्वस्त करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन न करने पर कोर्ट ने गृह सचिव, आवास आयुक्त, एसएसपी मेरठ, नौचंदी थानाध्यक्ष और 13 व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 27 अक्तूबर तक जवाब मांगा है।
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आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता आफताब अहमद ने पहले मुकदमे में 45 अधिकारियों के खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे मुकदमे में अवर अभियंता अजब सिंह ने 21 व्यापारियों पर कोर्ट आदेश की अवमानना का आरोप लगाया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत की गई है, जिसमें भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यावसायिक कांप्लेक्स को तीन महीने में खाली कर ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए थे।
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