Wednesday, December 24, 2025
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1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नवीन कानूनो के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में कार्यशाला आयोजित

बहराइच(राष्ट्र की परम्परा)l पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा पुलिस लाइन के प्रेक्षाग्रह में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। 01 जुलाई 2024 से देश में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि 01 जुलाई 2024 से जनपद मे सभी पुलिस कार्यवाही नए कानून के तहत की जायेगी । इस नए कानून के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें ।

उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणाधीन पुलिस उपाधीक्षक हर्षिता तिवारी द्वारा उपस्थित विवेचकगणो को बताया गया कि 30 जून 2024 तक सभी पुलिस कार्यवाही पूर्व से लागू आई पी सी, सी आर पी सी व साक्ष्य अधिनियम के अनुसार तथा 01 जुलाई 2024 से सभी पुलिस कार्यवाही पुराने कानून के स्थान पर लागू हो रहे उक्त नये कानूनों के अनुसार की जायेगी । नये आपराधिक कानूनों की उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए उपस्थित सभी विवेचनाधिकारियों को इन कानूनों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी । उक्त कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों तथा उसकी उपयोगिताओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा पूर्ण मनोयग से तीनों कानूनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया ।
प्रशिक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ पवित्र मोहन त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह,प्रशिक्षणाधीन पुलिस उपाधीक्षक हर्षिता तिवारी एवं जनपद के समस्त थाना प्रभारी / प्रशिक्षणाधीन उप निरीक्षको उपस्थित रहे ।

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