Monday, December 22, 2025
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योग्यविहीन किटनाशी डीलर्स व रिटेलर स्वतः हो जायेगे अवैध -कृषि रक्षा अधिकारी

कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा) जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद में कीटनाशी विक्रय, वितरण, विक्रय हेतु प्रदर्शन एवं भंण्डारण हेतु स्थापित/संचालित ऐसे डिलर्स / रिटेलर्स जो कि 01.07.2017 को वैद्य कीटनाशी लाइसेंस धारक है परन्तु निर्धारित शैक्षिक योग्यता / अर्हता धारण नही रखते है, जो कीटनाशी व्यापार को यथावत जारी रखना चाहते है, ऐसे डिलर्स / रिटेलर्स विदित हो कि भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना एवं कृषि निदेशालय उ०प्र० (कृषि रक्षा अनुभाग) कृषि भवन लखनऊ के द्वारा शैक्षिक योग्यता/अर्हताप्राप्त करने हेतु समयावधि बढाई जा चुकी है। जिसे अंतिम रूप से 25.04.2023 को जारी अधिसूचना सा0क0नि0 315(अ) कीटनाशी (चतुर्थ संशोधन) नियम 2022 के द्वारा 31 दिसम्बर 2023 तक बढाया गया है, जिसके बाद अनिवार्य शैक्षिक योग्यता धारण न करने वाले सभी कीटनाशी डिलर्स/ रिटेलर्स स्वतः ही अवैध हो जायेगे इसको दृष्टिगत रखते हुए महानिदेशक राष्ट्रीय पादप स्वास्थ प्रबन्ध संस्थान हैदराबाद (NIPHM) के द्वारा अवगत कराया है कि, राष्ट्रीय पादप स्वास्थ प्रबन्ध संस्थान हैदराबाद (एन आई पी एच एम) को सी सी आई एम कराने हेतु भारत साकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा समन्वयक संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है, साथ ही साथ यह भी अवगत कराया है कि उक्त कोर्स को एनआईपीएचएम द्वारा आनलाईन माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। जिसका पंजिकरण विभागीय वेबसाइड www.niphmpesticidesdealercourse.com होना है।
जिला कृषि रक्षा ने उक्त के क्रम में सभी सम्बन्धित डिलर्स / रिटेलर्स को निर्देशित किया है कि सीसीआईएम कोर्स हेतु उपरोक्त वेबसाईड पर पंजीकरण करें अथवा अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है अन्यथा 31 दिसम्बर तक सीसीआईएम पाठ्य क्रम प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर व्यापार करतें पाये जाने पर, आपको व्यक्तिगत रुप से दोषी मानते हुये आप के विरुद्ध कार्यावाही की जायेगी ।

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