— डॉ. प्रियंका सौरभ
लोकतंत्र में पुलिस व्यवस्था राज्य सत्ता का सबसे संवेदनशील, प्रभावशाली और भरोसेमंद चेहरा मानी जाती है। पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि राज्य की नैतिक शक्ति, अनुशासन और न्याय का प्रतीक भी होती है। ऐसे में जब पुलिस तंत्र का कोई शीर्ष अधिकारी गंभीर नैतिक आरोपों में घिरता है, तो सवाल केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहते। यह पूरे प्रशासनिक ढांचे, उसकी जवाबदेही, आचरण और सार्वजनिक विश्वास पर गहरा असर डालता है। कर्नाटक के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवं डीजीपी (सिविल राइट्स एन्फोर्समेंट) को कथित आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद निलंबित किया जाना इसी व्यापक संकट की ओर इशारा करता है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित वीडियो क्लिप्स ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में तीखी हलचल पैदा कर दी। राज्य सरकार द्वारा लिया गया त्वरित निलंबन निर्णय यह संकेत देता है कि मामले को केवल निजी आचरण तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि इसे सार्वजनिक पद की गरिमा और संस्थागत प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा गया। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी शर्त यह भी है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच हो। यही संतुलन लोकतंत्र की आत्मा है—न तो आरोपों को नज़रअंदाज़ करना और न ही जांच से पहले फैसला सुना देना।
पुलिस की वर्दी एक सामान्य पोशाक नहीं होती। यह नागरिकों और राज्य के बीच विश्वास का जीवंत प्रतीक होती है। विशेष रूप से डीजीपी स्तर का अधिकारी केवल आदेश देने वाला प्रशासक नहीं, बल्कि पूरे पुलिस बल के लिए नैतिक दिशा तय करने वाला नेतृत्व होता है। उसके आचरण से यह संदेश जाता है कि व्यवस्था किस मूल्यों पर खड़ी है और कानून लागू करने वाले स्वयं कितनी मर्यादा का पालन करते हैं।
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जब किसी शीर्ष अधिकारी पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो आम नागरिक के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि नीति निर्धारण और अनुशासन लागू करने वाले ही मर्यादाओं को लेकर लापरवाह हों, तो आम आदमी को न्याय और सुरक्षा का भरोसा कैसे हो। यहीं से व्यक्तिगत आचरण सार्वजनिक चिंता का विषय बन जाता है और संस्थागत साख पर सवाल खड़े होते हैं।
यह प्रकरण सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को भी उजागर करता है। आज किसी भी कथित वीडियो या डिजिटल सामग्री का कुछ ही समय में व्यापक प्रसार हो जाता है। इससे एक ओर पारदर्शिता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर अफवाह, छेड़छाड़ और दुरुपयोग का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में सरकार और जांच एजेंसियों के सामने दोहरी चुनौती होती है—जनभावना का सम्मान करते हुए तथ्यों की गहन और तकनीकी जांच सुनिश्चित करना।
सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई करना अत्यंत संवेदनशील निर्णय होता है। कर्नाटक सरकार द्वारा निलंबन का कदम यह दर्शाता है कि प्रारंभिक स्तर पर ही जवाबदेही तय कर निष्पक्ष जांच का रास्ता साफ करने का प्रयास किया गया। निलंबन स्वयं में दंड नहीं होता, बल्कि जांच प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने का एक प्रशासनिक उपाय है—यह तथ्य समझना भी आवश्यक है।
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अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि किसी अधिकारी का निजी जीवन उसके पेशेवर दायित्वों से अलग होना चाहिए। सिद्धांत रूप में यह बात सही प्रतीत होती है, लेकिन उच्च संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच की रेखा अत्यंत पतली होती है। कारण स्पष्ट है—उनका हर आचरण सीधे संस्था की छवि और जनता के विश्वास से जुड़ा होता है।
यदि कथित कृत्य ऐसे हों जो सार्वजनिक नैतिकता, महिला सम्मान या पद की गरिमा के विपरीत माने जाएँ, तो उन्हें केवल “निजी मामला” कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विशेषकर तब, जब उन कृत्यों का संबंध सार्वजनिक पद, वर्दी या आधिकारिक वातावरण से जोड़ा जा रहा हो।
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न व्यक्ति से आगे बढ़कर संस्थागत जवाबदेही का है। क्या हमारी प्रशासनिक संरचनाओं में ऐसे मजबूत तंत्र मौजूद हैं, जो समय रहते आचरण संबंधी विचलनों को पहचान सकें। क्या वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बनी आचार संहिता केवल कागज़ों तक सीमित होकर रह गई है।
आईपीएस जैसे प्रतिष्ठित कैडर से समाज अपेक्षा करता है कि वह केवल कानून का पालन ही न कराए, बल्कि नैतिक नेतृत्व का उदाहरण भी प्रस्तुत करे। यदि किसी एक अधिकारी की कथित चूक पूरे पुलिस बल की छवि को प्रभावित करती है, तो यह संकेत है कि आंतरिक निगरानी, नैतिक प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर नए सिरे से गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
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लोकतांत्रिक शासन का मूल संदेश यही होता है कि कानून सबके लिए समान है—चाहे वह आम नागरिक हो या सर्वोच्च पद पर आसीन अधिकारी। यदि जांच के बाद आरोप सिद्ध होते हैं, तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो यह स्पष्ट संदेश दे कि पद, प्रभाव और पहचान कानून से ऊपर नहीं हैं। वहीं यदि आरोप असत्य या बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी की प्रतिष्ठा को पूरी तरह पुनर्स्थापित करना भी न्याय का अनिवार्य हिस्सा है।
आम नागरिक पुलिस से केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि नैतिक आश्वासन भी चाहता है। वह यह भरोसा रखना चाहता है कि जिन हाथों में कानून की बागडोर है, वे स्वयं कानून और मर्यादा के दायरे में हैं। जब इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं, तो जनता का भरोसा डगमगाता है—और यही किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है।
इसलिए सरकारों और संस्थानों की जिम्मेदारी केवल तात्कालिक कार्रवाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए निरंतर नैतिक प्रशिक्षण, आचरण आधारित मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक परामर्श और जवाबदेही की स्पष्ट व प्रभावी प्रक्रियाएँ विकसित करनी होंगी।
कर्नाटक डीजीपी प्रकरण केवल एक अधिकारी के कथित आचरण का मामला नहीं है। यह उस व्यापक प्रश्न का प्रतीक है कि सत्ता, नैतिकता और जवाबदेही के बीच हमारा संतुलन कितना मजबूत है। निलंबन एक प्रारंभिक कदम है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। असली कसौटी निष्पक्ष जांच, पारदर्शी प्रक्रिया और न्यायसंगत निर्णय में निहित है।
लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब संस्थाएँ स्वयं को सुधारने का साहस दिखाती हैं। वर्दी की गरिमा, पद की मर्यादा और जनता का विश्वास—इन तीनों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि कानून बिना भय और पक्षपात के अपना काम करे। यही इस पूरे प्रकरण से निकलने वाला सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी संदेश होना चाहिए।
डॉ. प्रियंका सौरभ
पीएचडी (राजनीति विज्ञान)
कवयित्री | सामाजिक चिंतक
