December 23, 2024

राष्ट्र की परम्परा

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12 नवम्बर को लगेगी इस वर्ष की अन्तिम राष्ट्रीय लोक अदालत

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा) जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बहराइच के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच द्वारा चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवम्बर दिन को दीवानी न्यायालय परिसर,बहराइच एवं कलेक्ट्रेट व जनपद बहराइच की समस्त तहसीलों में आयोजित की जायेगी।राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनपद में लम्बित अधिक से अधिक से आपराधिक शमनीय वाद,धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम,बैंक वसूली वादों,एम०ए०सी०टी० के लम्बित मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं वैवाहिक वादों,श्रम वादों,भूमि अधिग्रहण वादों,विद्युत एवं जल बिल विवाद
(चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित) सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित विवाद,अन्य सिविल वादों
(किराया सुखाधिकार,व्यादेशविशिष्ट अनुतोष वाद )
तथा प्रीलिटीगेशन मोटर दुर्घटना प्रतिकर से सम्बन्धित एवं प्रकरण धारा 138 पराक्रम्य लिखिल अधिनियम,बैंक वसूली,टेलीफोन बिल्स प्रकरणों,श्रम विवादो विद्युत एवं जल बिल विवाद,ट्रैफिक चालानों से सम्बन्धित प्री-लिटीगेशन वादों व दाम्पत्य विवादों के निस्तारण के साथ आरबीट्रेशन के निष्पादन वादों का अधिकाधिक संख्या मे निस्तारण किया जायेगा।
प्रभारी सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बहराइच ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा निस्तारित वाद में किसी भी पक्ष की ना तो हार होती है और न ही जीत सुलह-समझौते के आधार पर प्रकरण का निस्तारण होने के कारण दोनों ही पक्षों की जीत होती है। प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि 12 नवम्बर 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालक अपने चालानों का निस्तारण भी करा सकते हैं। अतएव जन सामान्य से अपील की है कि वह 12 नवम्बर 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में वादों को नियत करवाकर सुलह-समझौता के माध्यम से निस्तारित करवाये और उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाये